रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी Sobha Limited को कोच्चि टैक्स कमिश्नर से **₹29.76 करोड़** का टैक्स नोटिस मिला है। यह मामला कैपिटल गुड्स के वैल्यूएशन से जुड़ा है और कंपनी अब इसके खिलाफ GSTAT में अपील करने की तैयारी कर रही है।
मामला क्या है?
कोच्चि के कमिश्नर (Appeals) ऑफ सेंट्रल टैक्स ने Sobha Limited को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। यह टैक्स विवाद CGST एक्ट के तहत 'कैपिटल गुड्स के वैल्यूएशन' से जुड़ा है। इस आदेश के तहत कंपनी पर ब्याज और जुर्माने के साथ कुल ₹29.76 करोड़ की देनदारी बनाई गई है। खास बात यह है कि पिछला फैसला कंपनी के पक्ष में था, जिसे अब पलट दिया गया है।
कंपनी का स्टैंड और आगे का रास्ता
मैनेजमेंट ने साफ किया है कि इस नोटिस का कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज (Day-to-day operations) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, निवेशकों के लिए यह एक 'कंटिंजेंट लायबिलिटी' (Contingent liability) है, जिसे भविष्य में चुकाना पड़ सकता है।
कंपनी के पास इस फैसले के खिलाफ Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) में जाने का रास्ता खुला है। मैनेजमेंट का दावा है कि उनके पास इस मामले को डिफेंड करने के लिए मजबूत कानूनी और तथ्यात्मक तर्क हैं।
निवेशकों के लिए जोखिम
फिलहाल कंपनी 90 दिनों की समय सीमा के भीतर कानूनी राहत पाने की कोशिश करेगी। अगर भविष्य में ट्रिब्यूनल का फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो कंपनी को ब्याज और पेनल्टी के साथ पूरी रकम का भुगतान करना पड़ सकता है, जिसका असर कंपनी के कैश-फ्लो और बैलेंस शीट पर पड़ सकता है।
