Skipper Ltd के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा स्टेट टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को **₹227.53 करोड़** का शो-कॉज नोटिस भेजा है। मामला GST फाइलिंग में विसंगतियों (mismatches) से जुड़ा है।
मामला क्या है?
ओडिशा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, भुवनेश्वर-II ने Skipper Ltd को यह नोटिस भेजा है। टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि कंपनी की GSTR-1, GSTR-2A और GSTR-3B फाइलिंग में अंतर पाया गया है, जिसके चलते CGST/OGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह भारी-भरकम डिमांड रेज की गई है।
कंपनी का रुख
इतनी बड़ी रकम का नोटिस मिलने के बाद भी कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह आश्वस्त दिख रहा है। Skipper Ltd ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी के अनुसार, अथॉरिटी के निष्कर्ष 'गलत' हैं और तथ्यों व कानूनी प्रावधानों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि इससे कंपनी के ऑपरेशंस या फाइनेंशियल सेहत पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
आगे क्या होगा?
कंपनी ने कानूनी रास्ते अपनाने और इस नोटिस को चुनौती देने का फैसला किया है। फिलहाल यह एक विवादित टैक्स डिमांड है, न कि कोई फाइनल लायबिलिटी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग्स पर नजर रखें, क्योंकि टैक्स लिटिगेशन की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
