Radaan Mediaworks India Limited को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स विभाग से **₹1.68 करोड़** का भारी-भरकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है।
मामला क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 156 के तहत Radaan Mediaworks को चेन्नई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम-टैक्स (TDS Circle-2) से यह नोटिस मिला है। कुल डिमांड ₹167.82 लाख यानी करीब ₹1.68 करोड़ की है, जिसमें ब्याज भी शामिल है।
कंपनी का क्या कहना है?
कंपनी ने साफ किया है कि इस नोटिस की राशि में से ₹66.44 लाख का हिस्सा विवादित (Disputed) है। अच्छी बात यह है कि बाकी बची हुई राशि पहले ही कंपनी की फाइनेंशियल बुक्स में दर्ज की जा चुकी है, इसलिए कंपनी को अतिरिक्त झटके का डर नहीं है।
आगे की राह क्या है?
फिलहाल, कंपनी का मैनेजमेंट इस ऑर्डर का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। इसके बाद ही तय होगा कि कंपनी टैक्स अथॉरिटी के खिलाफ अपील करेगी या सेटलमेंट का रास्ता चुनेगी। निवेशकों को सलाह है कि वे BSE फाइलिंग पर नज़र रखें, क्योंकि अगर यह कानूनी विवाद लंबा खिंचता है, तो कंपनी की लिक्विडिटी पर दबाव पड़ सकता है।
