Prabha Energy: बकाया कॉल मनी न चुकाने पर होगी शेयरों की जब्ती, कंपनी ने जारी किया फाइनल नोटिस

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AuthorMehul Desai|Published at:
Prabha Energy: बकाया कॉल मनी न चुकाने पर होगी शेयरों की जब्ती, कंपनी ने जारी किया फाइनल नोटिस

Prabha Energy ने उन निवेशकों को 'रिमाइंडर कम फॉरफीचर नोटिस' भेजा है, जिन्होंने अपने राइट्स इश्यू शेयर की फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी का भुगतान नहीं किया है। निवेशकों को **8 अक्टूबर, 2026** तक **₹47.52** प्रति कॉल का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके शेयर जब्त कर लिए जाएंगे।

बकाया राशि के लिए डेडलाइन और प्रक्रिया

कंपनी की राइट्स इश्यू कमिटी ने उन निवेशकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिन्होंने अपने आंशिक रूप से चुकता (partly paid-up) इक्विटी शेयरों पर फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी नहीं दी है। भुगतान के लिए 24 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2026 तक की समय सीमा तय की गई है।

आपके निवेश पर बड़ा खतरा

यह निवेशकों के लिए अपने होल्डिंग्स को रेगुलराइज करने का आखिरी मौका है। यदि आप 8 अक्टूबर तक बकाया राशि नहीं भरते हैं, तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और 'लेटर ऑफ ऑफर' के तहत आपके शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि ऐसा होने पर अब तक चुकाई गई पूरी पूंजी भी डूब जाएगी।

भुगतान के नियम और शर्तें

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि निवेशकों को फर्स्ट कॉल के लिए ₹47.52 और सेकंड व फाइनल कॉल के लिए ₹47.52 का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें:

  • भुगतान सिर्फ चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही मान्य होगा।
  • ICICI Bank के अधिकृत एस्क्रो अकाउंट में ही पैसे जमा करने होंगे।
  • कैश ट्रांजैक्शन या आंशिक (partial) भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, डिफॉल्टर निवेशकों के भविष्य में मिलने वाले किसी भी डिविडेंड (Dividend) से बकाया राशि और ब्याज की कटौती करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.