Megastar Foods GST News: टैक्स डिमांड में राहत, **₹6.23 करोड़** का बड़ा दावा खारिज

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AuthorAditya Rao|Published at:
Megastar Foods GST News: टैक्स डिमांड में राहत, **₹6.23 करोड़** का बड़ा दावा खारिज

Megastar Foods को GST अपीलीय प्राधिकरण से बड़ी राहत मिली है। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी घटकर **₹1.74 करोड़** रह गई है, जबकि विभाग की **₹6.23 करोड़** की अतिरिक्त मांग को खारिज कर दिया गया है।

राहत और कानूनी दांव-पेच

लुधियाना के कमिश्नर (अपील्स), CGST ने इस मामले में अहम आदेश जारी किया है। कंपनी की पुरानी टैक्स डिमांड को ₹1.83 करोड़ से घटाकर ₹1.74 करोड़ कर दिया गया है। सबसे बड़ी राहत यह है कि विभाग द्वारा मांगी गई ₹6.23 करोड़ की अतिरिक्त राशि को कानूनी और मेरिट के आधार पर पूरी तरह खारिज कर दिया गया है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

बाजार के नजरिए से यह एक सकारात्मक खबर है, क्योंकि कंपनी के सिर से एक बड़ी संभावित देनदारी हट गई है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उनके डेली ऑपरेशंस या फाइनेंशियल सेहत पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा।

आगे की राह

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। Megastar Foods ने साफ कर दिया है कि वे बाकी बची ₹1.74 करोड़ की डिमांड और उस पर लगने वाले ब्याज व पेनल्टी के खिलाफ अब GST अपीलीय ट्रिब्यूनल (GST Appellate Tribunal) का रुख करेंगे। निवेशकों को अब ट्रिब्यूनल के फैसले पर नजर रखनी होगी, जो इस मामले में अंतिम वित्तीय दायित्व तय करेगा।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.