GHV Infra Projects Ltd के शेयरधारकों ने हुसैना ए. मुसमजी को 'प्रमोटर' कैटेगरी से हटाकर 'पब्लिक' कैटेगरी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के तहत **37.5 लाख** शेयर यानी **5.20%** हिस्सेदारी का रीक्लासिफिकेशन हुआ है, जो SEBI के नियमों के अनुरूप है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बड़ा बदलाव
कंपनी ने अपनी 49वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में इस फैसले पर मुहर लगाई है, जो 25 सितंबर, 2026 को आयोजित हुई थी। यह प्रक्रिया BSE Limited की 'नो-ऑब्जेक्शन' मंजूरी के बाद पूरी की गई है, जो 17 अगस्त, 2026 को प्राप्त हुई थी।
क्यों हुआ यह बदलाव?
यह फैसला SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) रेगुलेशंस, 2015 के तहत एक मानक कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधार है। इसके तहत, हुसैना ए. मुसमजी अब कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी और न ही वे कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट या कंट्रोल में शामिल रहेंगी।
नियम और शर्तें (Compliance)
रेगुलेशन 31A के तहत इस बदलाव को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन किया गया है:
- आउटगोइंग प्रमोटर की हिस्सेदारी 10% से कम है।
- उनके पास कोई विशेष अधिकार (Special Rights) नहीं हैं।
- बोर्ड में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है और न ही वे किसी 'विलफुल डिफॉल्टर' या भगोड़े अपराधी की सूची में शामिल हैं।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कदम से रेगुलेशन 38 के तहत निर्धारित 'मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग' के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और कंपनी के डेली ऑपरेशंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
