Eureka Forbes के निवेशकों के लिए राहत की खबर है। UP GST एक्ट के तहत कंपनी पर लगी भारी टैक्स देनदारी को अधिकारियों ने घटाकर अब **₹4.50 करोड़** कर दिया है, जो पहले **₹273.40 करोड़** थी।
राहत के आंकड़े
कंपनी को मिली इस राहत के बाद नई देनदारी का ब्रेकअप इस प्रकार है: ₹3.19 करोड़ का टैक्स, ₹0.99 करोड़ का ब्याज और ₹0.32 करोड़ की पेनल्टी शामिल है।
क्या हुआ मामला?
Eureka Forbes Ltd को उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के सेक्शन 161 के तहत यह रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिला है। यह मामला फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से जुड़ा है। सितंबर 2026 में आए शो-कॉज नोटिस में टैक्स अधिकारियों ने भारी भरकम डिमांड रखी थी, जिसे अब लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने संशोधित किया है।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
इतने बड़े अंतर के साथ डिमांड का कम होना कंपनी की प्रशासनिक स्तर पर हुई सफल पैरवी को दर्शाता है। हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि बची हुई ₹4.50 करोड़ की मांग भी कानूनी रूप से सही नहीं है, इसलिए वे इसे आगे भी चुनौती देना जारी रखेंगे।
मैनेजमेंट का रुख
कंपनी के अनुसार, इस कानूनी विवाद का उनके डेली ऑपरेशंस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई मटेरियल असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल, निवेशकों को मामले के अंतिम निपटारे का इंतजार करना चाहिए क्योंकि भविष्य में किसी भी कोर्ट ऑर्डर से प्रोविजन्स में बदलाव की संभावना बनी रह सकती है।
