Digjam Limited को NCLT चेन्नई से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है, जो कंपनी और Reid & Taylor International Private Limited के बीच Scheme of Arrangement से जुड़ा है। ट्रिब्यूनल ने प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए हैं और अगली सुनवाई **28 अक्टूबर, 2026** के लिए निर्धारित की है।
NCLT का प्रोसीजरल ऑर्डर
2 सितंबर, 2026 को NCLT चेन्नई बेंच ने इस मामले में अपना आदेश जारी किया है। यह आदेश कंपनी के चल रहे रिस्ट्रक्चरिंग (Restructuring) प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है।
क्या निर्देश दिए गए हैं?
ट्रिब्यूनल ने Digjam Limited को निर्देश दिया है कि वे प्रमुख नियामकों (Regulators) को औपचारिक नोटिस भेजें। इसमें मुख्य रूप से:
- Ministry of Corporate Affairs
- Registrar of Companies
- SEBI
- NSE और BSE
शामिल हैं। कंपनी को इन नोटिसों की जानकारी 'Business Standard' और 'Makkal Kural' अखबारों में प्रकाशित करनी होगी। इस पब्लिकेशन के बाद सभी स्टेकहोल्डर्स को 30 दिनों का समय मिलेगा ताकि वे अपनी आपत्ति (Objections) दर्ज करा सकें।
निवेशकों के लिए आगे का रास्ता
यह कदम कानूनी औपचारिकता का हिस्सा है। कंपनी को अब इन विज्ञापनों और नोटिसों की सर्विसिंग का सबूत कोर्ट में पेश करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अगली सुनवाई 28 अक्टूबर, 2026 को होगी। निवेशकों को अब कंपनी की तरफ से आने वाली अगली एक्सचेंज फाइलिंग पर नजर रखनी चाहिए, जिसमें इन नोटिसों और नियामकों की प्रतिक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
