Bajaj Electricals लिमिटेड को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स विभाग से **₹112.32 करोड़** का बड़ा डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने इसे गलत बताते हुए कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
टैक्स विभाग की सख्ती
इनकम टैक्स विभाग के नेशनल फैलेस असेसमेंट सेंटर ने Bajaj Electricals को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ₹112.32 करोड़ का टैक्स डिमांड ऑर्डर भेजा है। विभाग का कहना है कि कंपनी ने कुछ खर्चों को गलत तरीके से क्लेम किया था, जिसमें ब्याज (Interest) की रकम भी शामिल है।
कंपनी का पक्ष: 'ऑर्डर में भारी खामियां'
इस नोटिस के जवाब में कंपनी का कहना है कि असेसिंग ऑफिसर ने उन टैक्स क्रेडिट्स को नहीं माना, जो पहले ही चुकाए जा चुके हैं। इसके अलावा, कंपनी ने आरोप लगाया कि इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 244A के तहत मिलने वाले ब्याज को भी इस ऑर्डर में नजरअंदाज किया गया है।
क्या है आगे का रास्ता?
मैनेजमेंट ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि इस नोटिस का कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज या फाइनेंशियल सेहत पर फिलहाल कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कंपनी अब कानूनी सलाह ले रही है और जल्द ही संबंधित अथॉरिटी के पास अपील या रेक्टिफिकेशन (Rectification) की अर्जी दाखिल करने की योजना बना रही है।
अगले कुछ दिनों में निवेशकों को कंपनी की तरफ से आने वाले अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस विवाद का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि कंपनी को आगे कोई प्रोविजन (Provision) करना होगा या नहीं।
