Radaan Mediaworks को चेन्नई CESTAT से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर लगे **₹5.32 करोड़** के पुराने टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया है, जिससे कंपनी के सिर से एक बड़ी मुसीबत टल गई है।
बड़ी कानूनी जीत
मीडिया कंपनी Radaan Mediaworks India Ltd के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), चेन्नई ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साल 2017 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कंपनी के CENVAT क्रेडिट को खारिज कर दिया गया था।
मामला क्या था?
यह विवाद अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2015 के बीच टेलीकास्ट फीस पर लिए गए क्रेडिट से जुड़ा था। ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया है कि विज्ञापन स्पेस या समय बेचने के लिए दी गई टेलीकास्ट फीस 'इनपुट सर्विस' की श्रेणी में आती है, इसलिए कंपनी इस पर क्रेडिट क्लेम करने की हकदार है।
क्या मिला फायदा?
इस फैसले के साथ ही कंपनी पर लटके ₹5.32 करोड़ के टैक्स बोझ (जिसमें ₹1.58 करोड़, ₹1.59 करोड़ और ₹2.14 करोड़ की तीन अलग-अलग डिमांड शामिल थीं) को ब्याज और पेनल्टी समेत पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
आगे क्या?
हालांकि यह कानूनी अड़चन दूर हो गई है, लेकिन निवेशकों को कंपनी के ऑपरेशनल परफॉरमेंस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आने वाली तिमाही नतीजों में इस रिलीफ का असर कंपनी की बैलेंस शीट पर देखने को मिल सकता है, जिससे कैश फ्लो की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
