Tata Power Arbitration: सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका, चुनौती खारिज; कंपनी अब करेगी अपील

LAWCOURT
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorKaran Malhotra|Published at:
Tata Power Arbitration: सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका, चुनौती खारिज; कंपनी अब करेगी अपील

Singapore International Commercial Court (SICC) ने Tata Power की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला Kleros Capital Partners के साथ चल रहे पुराने विवाद से जुड़ा है, जिसके खिलाफ कंपनी अब **28 दिनों** के भीतर अपील दायर करने की तैयारी में है।

कोर्ट का क्या है फैसला?

Singapore International Commercial Court (SICC) ने 26 अगस्त, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए Tata Power Company Ltd की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जुलाई और अगस्त 2025 के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड्स को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति से जुड़ी आपत्तियों को भी सिरे से नकार दिया और कहा कि इसमें किसी भी तरह के 'नेचुरल जस्टिस' का उल्लंघन नहीं हुआ है।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह कानूनी जंग नवंबर 2020 से चल रही है, जिसमें Kleros Capital Partners Limited मुख्य पक्ष है। कोर्ट के इस फैसले ने कंपनी के लिए कानूनी अनिश्चितता बढ़ा दी है, जो निवेशकों की चिंता का विषय बनी हुई है।

आगे की राह

Tata Power ने स्पष्ट किया है कि वह SICC के इस फैसले को सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील में चुनौती देगी। कंपनी के पास अपील फाइल करने के लिए 28 दिन का समय है। निवेशकों को सलाह है कि वे आगामी कानूनी गतिविधियों और BSE पर आने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर पैनी नजर रखें।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.