SKIL Infrastructure फिलहाल NCLT के तहत दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है। कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जानकारी दी है कि डिपॉजिटरीज से डेटा एक्सेस न मिल पाने के कारण जरूरी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल नहीं की जा सकी हैं।
CIRP की वर्तमान स्थिति
फरवरी 2024 के NCLT मुंबई के आदेश के बाद SKIL Infrastructure की कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) जारी है। NCLAT के आदेश के बाद अब 'कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स' (CoC) सक्रिय हो गई है और मिस्टर पुरुषोत्तम बेहरा को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) नियुक्त किया गया है।
क्यों रुकी है रिपोर्ट फाइलिंग?
कंपनी 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अनिवार्य शेयरहोल्डिंग पैटर्न और निवेशक शिकायतों जैसी जरूरी कंप्लायंस रिपोर्ट जमा नहीं कर पाई है। इसकी मुख्य वजह पुरानी मैनेजमेंट द्वारा NSDL, CDSL और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (RTA) की बकाया फीस का भुगतान न करना है। इस विवाद के कारण कंपनी को वो जरूरी 'बेनिफिशियरी पोजीशन' डेटा नहीं मिल पा रहा है, जो वैधानिक फाइलिंग के लिए अनिवार्य है।
रेगुलेटरी स्टेटस
SEBI (LODR) रेगुलेशंस 15(2A) और 15(2B) के तहत, जब तक कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में है, उसे कॉरपोरेट गवर्नेंस के कई नियमों (रेगुलेशन 17 से 21 और 27) से छूट मिली हुई है।
निवेशकों के लिए जोखिम
कंपनी के कामकाज में अभी काफी अनिश्चितता है। डिपॉजिटरीज से डेटा न मिल पाना गहरी वित्तीय परेशानी का संकेत है, जो पूरी रेजोल्यूशन प्रक्रिया की गति को प्रभावित कर सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा CoC की बैठकों और फीस विवाद सुलझाने की दिशा में होने वाली भविष्य की घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।
