Pritika Auto Industries को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी के बजटरी सपोर्ट रिफंड क्लेम को खारिज करने वाले पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे अब रिफंड की राह साफ हो गई है।
हाई कोर्ट से कंपनी को मिली बड़ी जीत
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्मशाला GST डिवीजन के फरवरी 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कंपनी के रिफंड क्लेम को खारिज कर दिया गया था। कंपनी ने 19 अप्रैल 2025 को इस मामले में रिट याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
क्या था मामला?
यह मामला सरकार की 'बजटरी सपोर्ट स्कीम' (Scheme of Budgetary Support) के तहत मिलने वाले रिफंड से जुड़ा है। कंपनी को 3 फरवरी 2025 को डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से रिफंड नामंजूर होने का नोटिस मिला था। इस कानूनी जीत के बाद, कंपनी के लिए अब सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है, जो शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
अब आगे क्या?
कंपनी को 8 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक कोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अब सारा ध्यान एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया पर टिका है। हालांकि कानूनी बाधा दूर हो गई है, लेकिन टैक्स विभाग से रिफंड की वास्तविक निकासी कब तक होगी, इस पर निवेशकों को नजर रखनी होगी।
जोखिम और सतर्कता
निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी, GST विभाग की ओर से अभी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। साथ ही, विभाग की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी अपील या देरी की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है।
