Prism Johnson Ltd के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। अपीलीय अथॉरिटी ने कंपनी पर लगाए गए **₹22.70 करोड़** के पूरे GST डिमांड को रद्द कर दिया है, जिसमें **₹11.35 करोड़** की पेनल्टी भी शामिल थी।
कानूनी विवाद से मिली आजादी
Prism Johnson Ltd के लिए यह फैसला काफी अहम है। कमिश्नर (अपील्स) CGST, भोपाल ने 3 सितंबर, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी के खिलाफ चल रहे इस पुराने टैक्स विवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह विवाद मूल रूप से 14 अगस्त, 2023 को सामने आया था, जिसे जबलपुर के एडिशनल कमिश्नर CGST & सेंट्रल एक्साइज द्वारा जारी किया गया था।
पेनल्टी से भी राहत
इस मामले में सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि ₹11.35 करोड़ की पेनल्टी भी कंपनी के सिर पर मंडरा रही थी। इस अपीलीय आदेश के बाद कंपनी को न केवल टैक्स डिमांड से छुटकारा मिला है, बल्कि पेनल्टी का बोझ भी पूरी तरह खत्म हो गया है। साथ ही, कंपनी के तत्कालीन कर्मचारियों और की-मैनेजरियल पर्सनल को भी पेनल्टी से राहत दे दी गई है।
निवेशकों पर क्या होगा असर?
शेयरधारकों के लिए यह एक बड़ी 'पॉजिटिव' न्यूज है। बाजार में अनिश्चितता का जो दौर इस टैक्स डिमांड की वजह से बना हुआ था, वह अब पूरी तरह खत्म हो गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से कंपनी के कामकाज या वित्तीय स्थिति पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल यह मामला कंपनी के लिए अब क्लोज हो चुका है, जिससे आने वाली तिमाहियों में कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर दबाव कम रहेगा।
