PBA Infrastructure: कंपनी पर चला दिवालियापन का चाबुक, NCLT ने बोर्ड को किया सस्पेंड

LAWCOURT
Whalesbook Corporate News Logo
AuthorAditya Rao|Published at:
PBA Infrastructure: कंपनी पर चला दिवालियापन का चाबुक, NCLT ने बोर्ड को किया सस्पेंड

PBA Infrastructure Limited अब आधिकारिक तौर पर इंसॉल्वेंसी (Insolvency) प्रक्रिया में जा चुकी है। NCLT के आदेश के बाद कंपनी के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है और कामकाज संभालने के लिए Vijay P. Lulla को Interim Resolution Professional नियुक्त किया गया है।

NCLT का बड़ा फैसला

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 29 सितंबर, 2026 को जारी अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में PBA Infrastructure Limited के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी का पूरा नियंत्रण अब बोर्ड के हाथों से निकलकर नियुक्त किए गए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP), विजय पी. लुलिया के पास चला गया है।

अब क्या होगा?

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के नियमों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी ने 1 अक्टूबर, 2026 को सार्वजनिक नोटिस जारी करके सभी लेनदारों (Creditors) को उनके क्लेम जमा करने के लिए आमंत्रित किया है।

निवेशकों और लेनदारों के लिए जरूरी डेडलाइन

  • क्लेम जमा करने की अंतिम तारीख: 14 अक्टूबर, 2026
  • तरीका: फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्लेम फाइल करने होंगे, जबकि अन्य लेनदार इसे फिजिकल तरीके से भी जमा कर सकते हैं।

आगे की राह

फिलहाल, आईआरपी (IRP) कंपनी के दैनिक कामकाज और संपत्तियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। कानून के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है, जिसकी अनुमानित तारीख 28 मार्च, 2027 तय की गई है। हालांकि, NCLT की अनुमति मिलने पर इस समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.