Mangalam Cement Limited को कोटा प्रशासन से GST का नोटिस मिला है। कंपनी पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने का आरोप है, जिसके चलते ब्याज और जुर्माने सहित कुल **₹2.70 करोड़** की देनदारी बनी है।
मामला क्या है?
कोटा ग्रामीण के सेंट्रल GST डिविजन के डिप्टी कमिश्नर ने Mangalam Cement के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। अधिकारियों का दावा है कि कंपनी ने CGST Act, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹0.90 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया है। ब्याज और जुर्माने को जोड़कर कुल वित्तीय प्रभाव ₹2.70 करोड़ पर पहुंच गया है।
कंपनी का क्या कहना है?
मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि इस नोटिस का कंपनी के कामकाज या प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी CGST Act की धारा 107 के तहत अपीलीय अथॉरिटी में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कानून के मुताबिक, कंपनी के पास ऑर्डर मिलने की तारीख (8 अक्टूबर, 2026) से 3 महीने का समय है।
निवेशकों के लिए संकेत
हालांकि ₹2.70 करोड़ की राशि कंपनी के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स कंप्लायंस से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि कानूनी लड़ाई में कंपनी कितनी मजबूती से अपना पक्ष रखती है। यदि कोर्ट का फैसला कंपनी के पक्ष में आता है, तो यह देनदारी खत्म हो सकती है।
