JSW Dulux: GST विवाद में कंपनी की बड़ी जीत, ₹0.08 करोड़ की टैक्स डिमांड हुई रद्द

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AuthorNeha Patil|Published at:
JSW Dulux: GST विवाद में कंपनी की बड़ी जीत, ₹0.08 करोड़ की टैक्स डिमांड हुई रद्द

JSW Dulux Ltd को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के कमिश्नर ऑफ अपील्स ने कंपनी पर लगी ₹0.08 करोड़ की टैक्स डिमांड को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट से यह जोखिम पूरी तरह खत्म हो गया है।

राहत भरी खबर

JSW Dulux Ltd के लिए टैक्स मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। 8 अक्टूबर, 2026 को मध्य प्रदेश GST विभाग के कमिश्नर ऑफ अपील्स ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत कंपनी पर 28 अगस्त, 2024 को लगाई गई टैक्स डिमांड को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावों को लेकर था, जो जुलाई 2022 से मार्च 2023 की अवधि से संबंधित था। शुरुआत में विभाग ने कंपनी पर ₹70.12 लाख का टैक्स और ₹7.01 लाख की पेनल्टी लगाई थी, जिसका कुल योग लगभग ₹77.13 लाख (यानी ₹0.08 करोड़) था।

कानूनी लड़ाई और नतीजा

कंपनी ने इस डिमांड को चुनौती देते हुए CGST/SGST एक्ट, 2017 की धारा 73 के तहत अपील दायर की थी। कोर्ट ने कंपनी के तर्कों को सही माना और अब इस मामले में कंपनी पर कोई भी देनदारी या ब्याज पेनल्टी का बोझ नहीं बचा है।

निवेशकों के लिए असर

इस फैसले के बाद, कंपनी की बुक्स से यह कंटिंजेंट लायबिलिटी (Contingent Liability) पूरी तरह से हट गई है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में स्पष्टता आई है और टैक्स विवाद के रूप में लटक रहा एक बड़ा वित्तीय जोखिम अब खत्म हो चुका है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.