Axel Polymers पर जीएसटी अधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कंपनी को कुल **₹86.63 करोड़** की डिमांड नोटिस मिली है, जिसे कंपनी अब कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
क्या है मामला?
वडोदरा के जीएसटी अधिकारियों ने Axel Polymers के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें ₹31.57 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम और ₹55.06 करोड़ की भारी-भरकम पेनाल्टी शामिल है। यह पूरा मामला फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 2024-25 की अवधि का है।
अधिकारियों के आरोप
जीएसटी विभाग का दावा है कि कंपनी ने बिना किसी सामान की खरीद-फरोख्त के फर्जी तरीके से ITC का लाभ लिया है। अथॉरिटी के अनुसार, कंपनी ने कागजों पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाया, लेकिन असल में कोई सामान रिसीव नहीं किया गया था।
कंपनी का क्या है रुख?
Axel Polymers ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी ने साफ कहा है कि वह अथॉरिटी के निष्कर्षों से सहमत नहीं है। राहत पाने के लिए कंपनी अब CGST एक्ट की धारा 107 के तहत अपील दायर करेगी और साथ ही गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी दाखिल करेगी।
ऑपरेशंस पर असर?
निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी का कहना है कि इस कानूनी लड़ाई का असर उनके रोजाना के कामकाज (Business Operations) पर नहीं पड़ेगा। हालांकि, जब तक कानूनी फैसला नहीं आता, तब तक यह लायबिलिटी कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। आने वाले समय में कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो कैश फ्लो पर दबाव बढ़ सकता है।
