Aries Agro Ltd को मुंबई GST अथॉरिटी से बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल ईयर **2018-19** के लिए कंपनी पर **₹3.96 करोड़** की टैक्स डिमांड निकाली गई है, जिसके खिलाफ कंपनी अब ट्रिब्यूनल का रुख करने की तैयारी में है।
विवाद की जड़: क्या है मामला?
यह पूरा मामला फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ा है। GST अथॉरिटी ने उन वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की है जिनसे कंपनी ने माल खरीदा था, क्योंकि उन वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द कर दिया गया था। इसी आधार पर अथॉरिटी ने कंपनी पर ₹3.96 करोड़ की पेनल्टी और ब्याज समेत डिमांड निकाली है।
कंपनी का अगला कदम
शेयरधारकों के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कंपनी ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया है। Aries Agro ने स्पष्ट किया है कि वे इस ऑर्डर के खिलाफ Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) में अपील दायर करेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि वे इस डिमांड को कम करने या पूरी तरह खत्म करने में सफल रहेंगे।
निवेशकों के लिए जोखिम
फिलहाल यह मामला कानूनी तौर पर लंबित रहेगा, जिससे कंपनी के कैश फ्लो और बैलेंस शीट पर अस्थायी अनिश्चितता बनी हुई है। यदि GSTAT का फैसला कंपनी के पक्ष में नहीं आता है, तो कंपनी को यह भारी-भरकम राशि चुकानी पड़ सकती है। साथ ही, लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाले खर्च भी कंपनी की शॉर्ट-टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं।
