Greenlam Industries: निवेशकों के लिए बड़ी राहत! कोर्ट ने **₹7.68 करोड़** का टैक्स नोटिस किया खारिज

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AuthorAditya Rao|Published at:
Greenlam Industries: निवेशकों के लिए बड़ी राहत! कोर्ट ने **₹7.68 करोड़** का टैक्स नोटिस किया खारिज

Greenlam Industries को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ जारी **₹7.68 करोड़** के टैक्स डिमांड नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया है।

कानूनी विवाद का अंत

कंपनी ने अपनी रिट याचिका में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत जारी किए गए शो कॉज नोटिस (SCN) को चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस नोटिस को निरस्त कर दिया है, जिससे यह पूरा मामला अब आधिकारिक रूप से बंद हो गया है।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद अक्टूबर 2018 से मार्च 2021 के बीच लिए गए IGST रिफंड से जुड़ा था। अधिकारियों ने इन तीन वर्षों की अवधि के लिए रिफंड की वैधता पर सवाल उठाए थे और कंपनी से ₹7.68 करोड़ की मांग की थी, जिसमें मूल राशि के साथ ब्याज और जुर्माना भी शामिल था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कंपनी पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय या ऑपरेशनल बोझ नहीं है।

आगे क्या?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले से उनके कामकाज या फाइनेंशियल सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को भविष्य में कंपनी के टैक्स कंप्लायंस और अन्य कानूनी अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

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