Yatharth Hospital: इनकम टैक्स का बड़ा झटका! कंपनी पर **₹59.74 करोड़** की टैक्स डिमांड

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AuthorAditya Rao|Published at:
Yatharth Hospital: इनकम टैक्स का बड़ा झटका! कंपनी पर **₹59.74 करोड़** की टैक्स डिमांड

Yatharth Hospital & Trauma Care Services को बड़ा टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरी पर कुल **₹59.74 करोड़** का टैक्स और ब्याज बकाया बताया गया है।

टैक्स नोटिस की डिटेल

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे और उसकी दो सहायक कंपनियों, AKS Medical & Research Centre और Ramraja Multispeciality Hospital को इनकम टैक्स विभाग से असेसमेंट ऑर्डर मिले हैं। इस कुल डिमांड में मुख्य टैक्स राशि ₹43.80 करोड़ है, जबकि ₹15.94 करोड़ का ब्याज जोड़ा गया है। यह मामला 2014-15 से लेकर 2024-25 तक के विभिन्न फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है।

कंपनी का अगला कदम

मैनेजमेंट ने साफ किया है कि वे इस आदेश को चुनौती देंगे और Commissioner of Income Tax (Appeals) के पास अपनी अपील दाखिल करेंगे। टैक्स कंसल्टेंट्स की सलाह पर कंपनी को उम्मीद है कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलेगी। इसी भरोसे के चलते फिलहाल कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में इस राशि के लिए कोई प्रोविजन (Provision) नहीं किया है।

निवेशकों के लिए क्या है जोखिम?

हालांकि कंपनी फिलहाल भुगतान नहीं कर रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का अनिश्चित होना एक बड़ा जोखिम है। यदि फैसला कंपनी के पक्ष में नहीं आता है, तो भविष्य में कंपनी पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे आगामी तिमाही नतीजों में कंपनी के इस कानूनी रुख और टैक्स विवाद पर आने वाले अपडेट्स पर बारीकी से नजर रखें।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.