Narayana Hrudayalaya को बेंगलुरु टैक्स अथॉरिटीज से **₹0.53 करोड़** की GST डिमांड का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने इसे कंपनी के फाइनेंशियल स्वास्थ्य पर असर न डालने वाली घटना बताया है और वे इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं।
टैक्स डिमांड और विवाद
Narayana Hrudayalaya को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, बेंगलुरु साउथ की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। यह मामला अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच सब्सिडियरीज को दी गई कॉर्पोरेट गारंटी पर GST के भुगतान से जुड़ा है, जिसके लिए कंपनी पर ₹53.15 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी का रुख
कंपनी ने साफ किया है कि यह ऑर्डर उनके ऑपरेशन्स या फाइनेंशियल स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगा। Narayana Hrudayalaya इस डिमांड को चुनौती देने के लिए अब संबंधित अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है।
रिपोर्टिंग में देरी का कारण
इस मामले में स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी देने में मामूली देरी भी हुई। कंपनी ने माना कि वीकेंड के दौरान हुए इंटरनल कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसा हुआ। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए मैनेजमेंट ने सख्त रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल लागू किए हैं।
आगे क्या?
भले ही जुर्माना राशि कंपनी के आकार के हिसाब से बहुत छोटी है, लेकिन कॉर्पोरेट गारंटी पर GST का मुद्दा पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। निवेशकों की नजर अब इस बात पर होगी कि कानूनी लड़ाई में कंपनी का पक्ष कितना मजबूत रहता है।
