Krsnaa Diagnostics पर टैक्स का बड़ा बोझ, **₹62.69 करोड़** के विवादित डिमांड पर आया अपडेट

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
Krsnaa Diagnostics पर टैक्स का बड़ा बोझ, **₹62.69 करोड़** के विवादित डिमांड पर आया अपडेट

Krsnaa Diagnostics के सामने टैक्स विवाद का मामला खड़ा हो गया है। कंपनी को असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2023-24 के लिए कुल **₹62.69 करोड़** की टैक्स डिमांड के आदेश मिले हैं।

टैक्स अथॉरिटी से मिले आदेश

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (Appeals), पुणे से उन्हें सात अलग-अलग असेसमेंट ईयर के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। ये आदेश फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर 2023-24 तक की अवधि के लिए हैं। इन सभी मामलों में कुल विवादित राशि ₹62.69 करोड़ बैठती है।

आगे की कानूनी राह

हालांकि कुछ अपीलों को खारिज कर दिया गया है और कुछ में आंशिक राहत मिली है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वे हार मानने वाले नहीं हैं। कंपनी अब इन आदेशों को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक, उनके पास अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए ठोस कानूनी और तथ्यात्मक आधार मौजूद हैं।

निवेशकों के लिए क्या है खास?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस टैक्स विवाद का असर उनके डेली ऑपरेशंस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। डायग्नोस्टिक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। हालांकि, ₹60 करोड़ से अधिक की यह डिमांड एक बड़ा आंकड़ा है, इसलिए निवेशकों को अब ITAT की सुनवाई और उससे आने वाले नतीजों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रतिकूल फैसले से कंपनी के कैश फ्लो और वित्तीय अनुमानों पर असर पड़ सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.