ट्रैवल कंपनी Easy Trip Planners को DGGI से एक शो-कॉज नोटिस मिला है। यह मामला टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) के नियमों से जुड़ा है, जिसमें **₹67.41 करोड़** के संभावित जुर्माने की बात कही गई है।
क्या है पूरा मामला?
Easy Trip Planners को DGGI, मुंबई की तरफ से 2 नवंबर, 2026 को यह नोटिस भेजा गया है। इसमें CGST एक्ट, 2017 की धारा 52 के तहत TCS (Tax Collection at Source) प्रावधानों के अनुपालन पर सवाल उठाए गए हैं। कंपनी पर ₹67.41 करोड़ का जुर्माना लगाने की बात कही गई है।
कंपनी का क्या कहना है?
मैनेजमेंट ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि यह अभी केवल एक 'शो-कॉज' नोटिस है, कोई अंतिम फैसला या डिमांड नहीं है। कंपनी ने साफ किया है कि:
- सरकारी खजाने को किसी भी तरह के रेवेन्यू का नुकसान नहीं हुआ है।
- कंपनी अपने पक्ष को कानूनी रूप से मजबूती के साथ रखेगी।
- ऑपरेशन्स पर इसका कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा।
निवेशकों के लिए जोखिम (Risks to watch)
फिलहाल यह कानूनी कार्यवाही के शुरुआती चरण में है। हालांकि अभी यह कंपनी की लायबिलिटी (Liability) नहीं है, लेकिन अगर कानूनी लड़ाई में फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो भविष्य में यह एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पर आने वाली हर अपडेट पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए।
