Aarti Drugs: बड़ी राहत! Sayakha प्लांट पर GPCB का क्लोजर ऑर्डर रद्द, ₹10.2 लाख का हर्जाना भरा

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AuthorMehul Desai|Published at:
Aarti Drugs: बड़ी राहत! Sayakha प्लांट पर GPCB का क्लोजर ऑर्डर रद्द, ₹10.2 लाख का हर्जाना भरा

Aarti Drugs के निवेशकों के लिए खुशखबरी है! गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) ने कंपनी के Sayakha प्लांट के लिए जारी किया गया क्लोजर ऑर्डर वापस ले लिया है। कंपनी ने ₹10.2 लाख का अंतरिम पर्यावरण हर्जाना भी भरा है।

Aarti Drugs के Sayakha प्लांट का संचालन फिर से शुरू होगा

Aarti Drugs Ltd ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) द्वारा भरूच, गुजरात के Sayakha प्लांट में एमिन (Amines) विनिर्माण संचालन के लिए जारी क्लोजर ऑर्डर को रद्द करने की घोषणा की है। यह आदेश 31 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

क्या हुआ?

GPCB ने 20 जून, 2026 को निरीक्षण के बाद कंपनी के Sayakha प्लांट के लिए क्लोजर का निर्देश दिया था। निरीक्षण में जल अधिनियम, 1974 और कंसोलिडेटेड कंसेंट्स एंड ऑथराइजेशन (CCA) की शर्तों से संबंधित पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन में कमी पाई गई थी। Aarti Drugs ने क्लोजर रद्द करने के लिए आवेदन किया था, जिसे अब GPCB ने स्वीकार कर लिया है, जिससे संचालन जारी रह सकेगा।

यह क्यों मायने रखता है?

यह Aarti Drugs के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि इससे Sayakha सुविधा में परिचालन में तत्काल व्यवधान का खतरा टल गया है। प्लांट के एमिन (Amines) विनिर्माण संचालन अब आगे बढ़ सकते हैं, जिससे व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित होगी। हालांकि 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के तहत ₹10.2 लाख का अंतरिम पर्यावरणीय क्षति हर्जाना भरा गया है, कंपनी के प्रबंधन ने पुष्टि की है कि इसके समग्र वित्तीय या व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आगे क्या?

31 जुलाई, 2026 से प्रभावी क्लोजर ऑर्डर रद्द होने के साथ, Sayakha प्लांट में एमिन (Amines) विनिर्माण संचालन सामान्य रूप से फिर से शुरू हो सकते हैं। Aarti Drugs ने ₹10.2 लाख का अंतरिम पर्यावरणीय क्षति हर्जाना भी जमा कर दिया है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.