Williamson Financial Services: RBI ने रद्द किया कंपनी का लाइसेंस, AGM से पहले निवेशकों के लिए बड़ी मुसीबत

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Williamson Financial Services: RBI ने रद्द किया कंपनी का लाइसेंस, AGM से पहले निवेशकों के लिए बड़ी मुसीबत

Williamson Financial Services के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी का NBFC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। 25 सितंबर, 2026 को होने वाली 53वीं AGM से पहले इस खबर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

लाइसेंस रद्दीकरण का मामला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 जून, 2026 को एक आदेश जारी कर Williamson Financial Services का NBFC के तौर पर काम करने का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। कंपनी को इस फैसले की औपचारिक जानकारी 24 जून, 2026 को प्राप्त हुई। फिलहाल, कंपनी गुवाहाटी में RBI के पास इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी कर रही है ताकि अपना लाइसेंस फिर से हासिल किया जा सके।

कारोबार पर क्या असर?

एक NBFC लाइसेंस ही कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस की जान होती है। इसके रद्द होने का सीधा मतलब है कि कंपनी अब एक फाइनेंशियल सर्विस एंटिटी के तौर पर काम करने की कानूनी शक्ति खो चुकी है। यह कंपनी के भविष्य और बिजनेस निरंतरता के लिए एक बड़ा खतरा है।

AGM और एजेंडा पर संशय

कंपनी अपनी 53वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 25 सितंबर, 2026 को आयोजित करने वाली है। बैठक में कुछ सामान्य प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिनमें मिसेज जैकलीन ऑड्रे मोनियर (Mrs. Jacqueline Audrey Monnier) की फिर से नियुक्ति और कंपनीज एक्ट की धारा 185 और 186 के तहत निवेश सीमा तय करना शामिल है।

कंपनी धारा 186 के तहत ₹500 करोड़ और धारा 185 के तहत ₹200 करोड़ तक के लोन और इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांग रही है। हालांकि, इन सभी फैसलों का क्रियान्वयन RBI के साथ चल रहे इस विवाद के हल होने पर टिका है। यदि अपील सफल नहीं होती है, तो कंपनी के सामने अपना मुख्य रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल होगा। निवेशकों को अब RBI से आने वाली किसी भी नई जानकारी और AGM में मैनेजमेंट द्वारा दिए जाने वाले संकेतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.