डायग्नोस्टिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी Krsnaa Diagnostics को एक बड़ा झटका लगा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर **₹12.10 करोड़** की अतिरिक्त टैक्स देनदारी तय की गई है, जिसके बाद अब कुल बकाया राशि बढ़कर **₹31.73 करोड़** हो गई है।
टैक्स विभाग का नया फरमान
आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर (पुणे) ने एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBE को लागू करते हुए कंपनी पर 60% की दर से टैक्स और 25% का सरचार्ज लगाया गया है। यह मामला मुख्य रूप से धारा 69A और 69C के तहत आय की घोषणाओं से जुड़ा है।
बैलेंस शीट पर दबाव
इस नए संशोधन के बाद कंपनी की कुल टैक्स देनदारी बढ़कर ₹31.73 करोड़ के स्तर पर पहुँच गई है। गौरतलब है कि इससे पहले यह राशि ₹19.63 करोड़ आंकी गई थी। हालांकि कंपनी की कुल एसेस्ड इनकम ₹98.27 करोड़ पर स्थिर बनी हुई है, लेकिन टैक्स रेट बढ़ने से कंपनी की नकदी (liquidity) पर सीधा दबाव पड़ना तय है।
आगे क्या करेगी कंपनी?
कंपनी ने इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। Krsnaa Diagnostics के अनुसार, वे इस डिमांड के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) में अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। निवेशकों को सलाह है कि वे अब इस कानूनी विवाद के नतीजों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि मामला लंबा खिंचने पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो पर असर पड़ सकता है।
