ICICI Prudential Life Insurance का नाम बदलने की तैयारी, शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
ICICI Prudential Life Insurance का नाम बदलने की तैयारी, शेयरधारकों की मंजूरी का इंतजार

ICICI Prudential Life Insurance कंपनी अपने शेयरधारकों से नाम बदलकर ICICI Life Insurance Limited करने की मंजूरी मांग रही है। यह कदम IRDAI के नए नियमों के तहत प्रमोटर, Prudential के 'इन्वेस्टर' के तौर पर री-क्लासिफिकेशन के बाद उठाया जा रहा है।

ICICI Prudential Life Insurance का नाम बदलने का प्रस्ताव

ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. ने अपने कॉरपोरेट नाम को 'ICICI Prudential Life Insurance Company Limited' से बदलकर 'ICICI Life Insurance Limited' करने के लिए पोस्टल बैलेट प्रक्रिया शुरू की है। इस बदलाव के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) में संशोधन की आवश्यकता होगी।

क्या हुआ है?

शेयरधारकों से कंपनी का नाम ICICI Prudential Life Insurance Company Limited से ICICI Life Insurance Limited करने के लिए मंजूरी मांगी जा रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह नाम परिवर्तन इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के नए नियमों के अनुरूप एक रणनीतिक कदम है, जिसके तहत प्रमोटर Prudential को 'प्रमोटर' के बजाय 'इन्वेस्टर' के रूप में री-क्लासिफाई किया गया है।

पूरी कहानी

जुलाई 2026 में, ICICI Prudential Life Insurance के संयुक्त प्रमोटरों में से एक, Prudential ने यह री-क्लासिफिकेशन का अनुरोध किया था। यह IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations 2024 के अनुरूप है।

अब क्या बदलेगा?

यह मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट पहचान परिवर्तन है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके व्यावसायिक उद्देश्य, जीवन बीमा सेवाएं, उत्पाद और पॉलिसीधारकों के प्रति दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे। मौजूदा अनुबंध और लाइसेंस भी मान्य रहेंगे।

वोटिंग और समय-सीमा

पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के तहत कट-ऑफ डेट 14 अगस्त, 2026 है। रिमोट ई-वोटिंग 21 अगस्त, 2026 से 19 सितंबर, 2026 तक खुली रहेगी। नतीजों की उम्मीद 22 सितंबर, 2026 तक है। श्री Alwyn D’Souza को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।

रेगुलेटरी अनुपालन

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ने नए नाम की उपलब्धता की पुष्टि की है। कंपनी के पास SEBI LODR रेगुलेशंस के अनुपालन को लेकर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र भी है।

पाठकों के लिए मुख्य बात: नाम परिवर्तन नियामक समायोजन को दर्शाता है; पॉलिसीधारकों के लिए व्यावसायिक संचालन स्थिर रहेंगे।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.