ICICI Lombard General Insurance को हैदराबाद टैक्स अथॉरिटी से वित्त वर्ष **2018-19** के लिए दो प्रतिकूल GST ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को कुल **₹3.3 करोड़** से अधिक का भुगतान और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
टैक्स विभाग का कड़ा रुख
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd को हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल टैक्स से सितंबर 2026 में ये आदेश मिले हैं। इस विवाद का संबंध वित्त वर्ष 2018-19 की GST देनदारियों से है। विभाग ने पहले मिली राहत को पलटते हुए ₹1.82 करोड़ की टैक्स राहत को चुनौती दी है, साथ ही ₹1.48 करोड़ के एक पुराने डिमांड और पेनल्टी को भी बरकरार रखा है।
निवेशकों के लिए क्या है स्थिति?
कुल मिलाकर अब कंपनी पर ₹3,29,83,282 का टैक्स और ₹14,78,606 का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि इस संभावित देनदारी को उन्होंने अपनी बुक्स में 'कंटिंजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liability) के तौर पर दर्ज कर रखा है। इससे कंपनी के मौजूदा तिमाही के नतीजों या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर अचानक कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
आगे की राह
कंपनी ने इन आदेशों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। मैनेजमेंट फिलहाल रिट याचिका दायर करने या उच्च अदालतों में अपील करने पर विचार कर रहा है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक कंपनी के कैश फ्लो पर कोई तुरंत असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। निवेशकों को सलाह है कि वे कंपनी के कानूनी अपडेट्स पर नजर रखें क्योंकि कोई भी प्रतिकूल फैसला भविष्य में वित्तीय बोझ बढ़ा सकता है।
