CRISIL को 2014-15 के टैक्स विवाद में राहत मिली है। कंपनी को TDS देनदारियों से संबंधित ₹40.23 करोड़ के रिलीफ की उम्मीद है, जिसमें ब्याज भी शामिल है।
CRISIL ने जीता टैक्स विवाद, ₹40.23 करोड़ की मिली राहत
CRISIL लिमिटेड ने बताया है कि उसे Commissioner of Income Tax (Appeals), मुंबई से एक टैक्स विवाद में अनुकूल फैसला मिला है। यह मामला Assessment Year 2014-15 का है।
क्या हुआ
कंपनी को Tax Deduction at Source (TDS) से जुड़े एक मामले में राहत मिली है। पहले टैक्स विभाग ने CRISIL को नॉन-रेजिडेंट को किए गए पेमेंट्स के संबंध में 'assessee in default' माना था। लेकिन, Commissioner of Income Tax (Appeals) ने फैसला सुनाया है कि इन पेमेंट्स पर TDS लागू नहीं होता।
क्यों है यह अहम
यह रिज़ॉल्यूशन निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे एक पुराने टैक्स मुकदमे का अंत हुआ है। कंपनी को ₹40.23 करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें जमा हुआ ब्याज भी शामिल है। CRISIL ने यह भी कहा है कि इसके मौजूदा फाइनेंशियल या ऑपरेशनल एक्टिविटीज पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा।
पूरा मामला
यह विवाद Assessment Year 2014-15 से जुड़ा है और CRISIL की TDS देनदारियों से संबंधित है। टैक्स अधिकारियों ने नॉन-रेजिडेंट एंटिटीज को किए गए पेमेंट्स के लिए कंपनी को 'assessee in default' माना था।
अब आगे क्या
CRISIL अब Assessing Officer के साथ 'Order giving effect' फाइल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि अपीलीय अथॉरिटी द्वारा दी गई राहत को लागू किया जा सके।
जोखिम
हालांकि मौजूदा आदेश CRISIL के पक्ष में है, फिर भी Assessing Officer के साथ 'Order giving effect' प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। किसी भी अप्रत्याशित देरी या व्याख्या से मामूली जोखिम हो सकता है।
पीयर तुलना
फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में टैक्स विवाद असामान्य नहीं हैं। CRISIL की यह सफलता मजबूत टैक्स अनुपालन और मुकदमेबाजी प्रबंधन की इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुरूप है।
समय-सीमा
यह विवाद 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए Assessment Year 2014-15 के दौरान किए गए पेमेंट्स से संबंधित है। अंतिम राहत राशि में समाधान तक की अवधि का ब्याज शामिल है।
आगे क्या देखें
निवेशकों को कंपनी की उन फाइलों पर नजर रखनी चाहिए जो 'Order giving effect' मिलने और ₹40.23 करोड़ की राहत राशि के कंपनी के खातों में औपचारिक रूप से जमा होने की पुष्टि करती हैं।
